Raipur Muskan Ratre Crime News || Image- IBC24 News File
रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर की शांति-व्यवस्था को बनाये रखने के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया है। (Raipur Muskan Ratre Crime News) यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत की गई है।
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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट (मध्य-जोन) की रिपोर्ट, आपराधिक रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कमिश्नर रायपुर ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार मुस्कान रात्रे को रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के अलावा रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों से तीन माह के लिए बाहर रहना होगा।
पुलिस के अनुसार मुस्कान रात्रे लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रही है। उसके खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब बिक्री, गांजा तस्करी, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर अपराधों सहित 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। (Raipur Muskan Ratre Crime News) पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ पहले भी कई बार प्रतिबंधात्मक और कानूनी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं देखा गया। इसी कारण जिला बदर की कार्रवाई आवश्यक समझी गई।
जिला बदर आदेश के तहत मुस्कान रात्रे अगले तीन माह तक निर्धारित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगी। पुलिस का मानना है कि इस कदम से उसके प्रभाव क्षेत्र को खत्म करने और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, जिसके बारे में प्रशासन को लगता है कि वह बार-बार अपराध कर रहा है, कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है, लोगों में भय या आतंक का माहौल पैदा कर रहा है, गवाह उसके खिलाफ खुलकर गवाही देने से डरते हैं। ऐसी परिस्थिति में पुलिस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। (Raipur Muskan Ratre Crime News) जिला मजिस्ट्रेट (DM) या अधिकृत अधिकारी नोटिस जारी करता है। व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है और फिर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया जाता है।
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आदेश में तय किया जाता है कि व्यक्ति कितने समय (जैसे 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष) तक किन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेशानुसार व्यक्ति को निर्दिष्ट जिले/जिलों की सीमा छोड़नी पड़ती है। वह बिना अनुमति उन क्षेत्रों में वापस नहीं आ सकता। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है और गिरफ्तारी भी हो सकती है।
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