हाईकोर्ट ने सभी नगर निगम से मांगी स्पीड ब्रेकर्स की जानकारी, शपथ पत्र दाखिल करने निर्देश

हाईकोर्ट ने सभी नगर निगम से मांगी स्पीड ब्रेकर्स की जानकारी, शपथ पत्र दाखिल करने निर्देश

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  • Publish Date - October 24, 2019 / 10:38 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:00 PM IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेशभर की नगर पालिकाओं को आदेश देकर स्पीड ब्रेकर कहां-कहां से हटाई गई इसकी जानकारी के साथ शपथ पत्र
पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने स्पीड ब्रेकरों के कारण हो रहे हादसे को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई के दौरान
ब्रेकरों की जानकारी मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई नवंबर को होगी।

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ब्लैक स्पॉट पर कार्रवाई के निर्देश

बिलासपुर के सड़कों में दुर्घटना जन्य क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इन स्थानों पर दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु सुधारात्मक उपाय प्राथमिकता से किया जायेगा।
    मंथन सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ.संजय अलंग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, नगर निगम के महापौर किशोर राय, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे।

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बैठक में आरटीओ श्री शर्मा ने बताया कि जिले में इस वर्ष दस नये ब्लेक स्पॉट छतौना मोड़, बोदरी मोड़, तिफरा ओव्हरब्रिज, सकरी, बेलतरा, सांझीपारा, रतनपुर, मस्तूरी, महामाया चौक, बहतराई चौक और मोपका चौक में चिन्हित किये गये हैं। साथ ही चार ग्रे स्पॉट (अति संवेदनशील दुर्घटनजन्य स्थल) मदनपुर लखराम मोड़ रतनपुर, हाईटेक बस स्टेण्ड, बसंत विहार, पेण्ड्री मस्तूरी में चिन्हित किया गया है। इन स्थानों में सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को कार्य योजना बनाने का निर्देश कलेक्टर ने दिया। साथ ही दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिये प्रमुख सड़कों पर यातायात संकेतक, चेतावनी बोर्ड, ट्रेफिक कालिंग हेतु नगर पालिका निगम को कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर ने केंदा घाट मोड़ में दुर्घटना जन्य क्षेत्र में भी रम्बलर स्ट्रीप लगाने का निर्देश दिया। साथ ही मल्हार सड़क पर भी बेरियर लगाने कहा।

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बैठक में समिति सदस्यों ने फुटपाथ, पार्किंग, नालों के उपर बनाये गये सड़क, सर्विस लेन पर हो रहे अतिक्रमण पर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि स्मार्ट सिटी योजना के अनुरूप सभी सड़कों में फुटपाथ बनाया जाये तथा बने हुए फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया जाये। सिम्स और अपोलो अस्पताल जाने वाले मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया। तंबाकू व इसके उत्पाद से संबंधित विज्ञापन होर्डिंग हटाने का निर्देश

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    बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि तंबाकू एवं इसके उत्पाद और नशे से संबंधित समस्त उत्पादों से संबंधित विज्ञापन होर्डिंग को दो दिवस के भीतर हटाया जाये। साथ ही बिना अनुमति के विज्ञापन होर्डिंग, साईन बोर्ड के उपर, बिजली खंभों के उपर लगाये गये सभी विज्ञापन होर्डिंग को भी हटाने का निर्देश दिया गया।

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    बैठक में बताया गया कि स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु 192 स्कूली बसों की जांच की गई। यातायात नियमों के पालन, शिक्षा जागरूकता एवं बेहतर और सुरक्षित यातायात हेतु स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को जिला सड़क सुरक्षा समिति गठन संबंधी अधिसूचना में दिये गये बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये।

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