हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- पहले जमा करो 10 लाख फिर होगी सुनवाई, जानिए क्या है मामला

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- पहले जमा करो 10 लाख फिर होगी सुनवाई, जानिए क्या है मामला

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- पहले जमा करो 10 लाख फिर होगी सुनवाई, जानिए क्या है मामला
Modified Date: November 29, 2022 / 07:56 pm IST
Published Date: July 11, 2019 1:25 pm IST

ग्वालियर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अवैध उत्खनन के मामले में बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि पहले वो अवैध उत्खनन के जुर्माने की राशि में से 10 लाख रूपए जमा करें, इसके बाद ही होगी सुनवाई।

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दरअसल 15 अप्रैल 2019 को विदिशा जिले के गंजबसौदा में जिला प्रशासन और खानिज विभाग की टीम ने रमेश चंद्र की खदानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान प्रशासन को रमेश की लीज की खदान से ज्यादा उत्खनन होता हुआ मिला था। प्रशासन ने अवैध उत्खनन मानते हुए रमेश चंद्र पर 61 लाख रूपए का जुर्माना लगाया था।

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मामले को लेकर खदान मालिक रमेश चंद्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि 10 लाख रूपए गंजबसौदा के डीएफओ को जमा कराएं, इसके बाद ही होगी सुनवाई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

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