रायपुर। खाद्य विभाग ने दालों के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर सतत निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त कलेक्टरों को जिले में दालों के दैनिक बाजार भाव पर निगाह रखने के निर्देश जारी किए गए हैं । विभाग ने बाजार भाव में आकस्मिक बढ़ोत्तरी किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक भूवनेश यादव ने समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
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पत्र में कहा गया है कि राज्य में बीते 4 माह में अरहर दाल, चना दाल एवं मसूर दाल के मूल्य में अप्रत्याशित वृध्दि देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बधन) व्यापारी आदेश 2009 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट हेतु किसी एक समय में समस्त प्रकार की दाल की अधिकतम सीमा 1000 क्विंटल निर्धारित की गई है। यादव ने निर्देश दिया है कि जिले में दाल के थोक एवं खुदरा व्यापारियों की बैठक लेकर दाल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। दाल के परिवहन और भंडारण के संबंध में कोई समस्या हो तो उसका त्वरित निराकरण भी किया जाए।
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दाल व्यापारियों को उनके कारोबार स्थल पर उपलब्ध स्टॉक की मात्रा और मूल्य की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए है। जांच के दौरान जमाखोरी से संबंधित प्रमाण पाये जाने पर स्टॉक जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राजसात की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।