आवास विहीन परिवारों को प्रदेश सरकार की सौगात, इस योजना की अवधि बढ़ाई गई

आवास विहीन परिवारों को प्रदेश सरकार की सौगात, इस योजना की अवधि बढ़ाई गई

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  • Publish Date - November 9, 2019 / 01:06 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:52 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी शहरी आवासहीन गरीबों के स्थाई व्यवस्थापन के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राजीव गांधी आश्रय योजना की अवधि को बढ़ा दिया है। अब सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में निवासरत झुग्गीवासियों को स्थाई पट्टा दिया जाएगा।

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राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नई झुग्गियों के निर्माण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में आवासहीन शहरी गरीबों के लिए सस्ती दरों पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराये जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर विस्तारित योजना के क्रियान्वयन के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। जिसके मुताबिक शहरी क्षेत्रों में नजूल, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण की जमीन में रहने वाले आवासहीनों को ऐसी अधिभोग की भूमि के पट्टे की पात्रता होगी जिनका इस पते का राशन कार्ड बना हो। राशन कार्ड नहीं होने पर दूसरे प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन के बाद पट्टा दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बताया की छत्तीसगढ़ में शहरी आबादी को पट्टा देने का काम शुरू किया गया है। पिछली सरकार ने गरीबों के लिए ग्यारह हजार मकान बनाए। अभी ग्यारह महीने में 40 हजार मकान बन गए। गरीबों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 1 लाख पट्टे देने का लक्ष्य है।

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योजना के तहत झुग्गीवासी को 450 वर्ग फुट की भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता होगी। 450 वर्गफुट से अधिक भूमि होने पर नगर पंचायत क्षेत्रों में 1 हजार वर्गफुट, नगर पालिका क्षेत्रों में आठ सौ वर्गफुट, रायपुर छोड़कर दूसरे नगर निगम क्षेत्रों में सात सौ वर्गफुट और रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में 6 सौ वर्गफुट क्षेत्रफल तक पट्टा दिया जा सकेगा। इस सीमा से अधिक भूमि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से उसे खाली कराया जाएगा। झुग्गीवासी भूमिहीन व्यक्ति से पट्टे के लिए कोई भू-भाटक नहीं लिया जाएगा। अगर कोई झुग्गीवासी किराएदार के रूप में रह रहा है तब भी पट्टे की पात्रता उसे ही होगी।

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