7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा, मिलेगा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का ऑप्शन.. मिलेंगे ये लाभ | 7th Pay Commission: Big announcement regarding pension of central employees

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा, मिलेगा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का ऑप्शन.. मिलेंगे ये लाभ

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा, मिलेगा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का ऑप्शन.. मिलेंगे ये लाभ

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:41 PM IST, Published Date : June 20, 2021/4:47 am IST

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब कर्मचारी अपनी मर्जी से नेशनल पेंशन स्‍कीम और ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम में से किसी एक ऑप्‍शन चुन सकते हैं। सीसीएस रूल्‍स, 2021 को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है। 

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सीसीएस रूल्‍स 2021(CLC Rules 2021) के नियम 10 के अनुसार, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों जो नेशनल पेंशन स्‍कीम के अंडर आते हैं उन्हें अपनी मर्जी से मृत्‍यु से पहले पुरानी पेंशन स्‍कीम और नेशनल पेंशन स्‍कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का ऑप्‍शन मिलेगा। लेकिन इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिसका सदस्‍य मर चुका है।

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गौरतलब है कि सीसीएस रूल्‍स, 2021 को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है। इसके अनुसार, एनपीएस के अंडर में आने वाले सभी कर्मचारी, गवर्नमेंट जॉब में आने के समय नेशनल पेंशन स्‍कीम का लाभ पाने के निए फॉर्म 1 में एक ऑल्‍यान का यूज करेगा। इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत उनकी मृत्यु या के कारण बोर्डिंग या छंटनी पर रिटायर होने की स्थिति में लाभ मिलेगा।

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इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी इन दोनों में से किसी ऑप्‍शन को नहीं चुनता है तो उसे नौकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन स्‍कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। फिर उसे १५ साल के बाद नेशनल पेंशन स्‍कीम का लाभ डिफॉल्‍ट रूप से दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना का ड‍िफॉल्‍ट ऑप्‍शन मार्च 2024 तक पहले से ही दिया हुआ है भले की कर्मचारी 15 साल की नौकरी पूरी कर चुका हो।

 

 
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