नई दिल्ली। यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आज आपको यह काम कर ही लेना चाहिए। आधार और पैन कार्ड की लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून यानि आज ही है। अगर आप लिंक नहीं कराते हैं तो आपको कई मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि इन्हें लिंक किए बिना आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। यह लिंक करवाना अनिवार्य है।
बता दें कि इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की लिमिट चौथी बार बढ़ाकर 30 जून तय की गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से जुड़े सूत्रों का कहना है कि, जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका इनकम टैक्स रिफंड फंस सकता है।लिंक न कराने पर आप –ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है। डेडलाइन के बाद रद्दी पैन हो जाएगा। अब तक करीब 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 25% फीसदी के ही पैन आधार नंबर से लिंक हुए हैं। इनमें से 3 करोड़ पैन तो पिछले साल ही आधार से लिंक हुए हैं।
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पैन और आधार को ऐसे लिंक कर सकते हैं
– सबसे पहले आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in ओपन करनी होगी।
– वेबसाइट ओपन होने पर आपको साइड में एक लाल रंग का क्लिक दिखेगा, जिस पर ‘लिंक आधार‘ लिखा होगा।
– अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा।
– लॉगिंन करते के साथ ही आप ऊपर दिख रही प्रोफाइल सेटिंग को खोलिए और आधार कार्ड लिंक करने के ऑप्शन पर जाइए।
– ऑप्शन खुलने के बाद आपको दिए गए सेक्शन में आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना है, जिसको भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
अगर आपको वेबसाइट में आधार और पैन को लिंक कराने में कोई दिक्कत हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से एक एसएमएस के जरिए भी ये काम कर सकते है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक कराया जा सकता है।
वेब डेस्क, IBC24