पंजाब में आप विधायक को छेड़छाड़ के मामले में चार साल की सजा

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पंजाब में आप विधायक को छेड़छाड़ के मामले में चार साल की सजा

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  • Publish Date - September 12, 2025 / 08:21 PM IST,
    Updated On - September 12, 2025 / 08:21 PM IST

अमृतसर, 12 सितंबर (भाषा) पंजाब में तरनतारन की एक अदालत ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) के मौजूदा विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को शुक्रवार को चार साल कैद की सजा सुनाई।

लालपुरा को 2013 में एक महिला के साथ छेड़छाड़ और हमले के मामले में दो दिन पहले ही दोषी ठहराया गया था।

बुधवार को इस मामले में दोषी ठहराए गए छह अन्य लोगों को भी चार वर्ष की सजा सुनाई गई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने यह सजा सुनाई।

लालपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने मौजूदा विधायक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत चार साल, धारा 354 में तीन साल, धारा 506 में एक साल और धारा 323 के तहत एक साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

शिकायतकर्ता महिला अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से संबंधित है। उस पर तीन मार्च, 2013 को लालपुरा और तरनतारन पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था।

यह घटना उस समय घटी जब शिकायतकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक विवाह समारोह के लिए आई थी।

भाषा रवि कांत रवि कांत नरेश

नरेश