वन अधिकारियों पर हमला, उगाही मामले में आप विधायक चैतर वसावा, आठ अन्य को सात साल की सजा

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वन अधिकारियों पर हमला, उगाही मामले में आप विधायक चैतर वसावा, आठ अन्य को सात साल की सजा

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  • Publish Date - June 23, 2026 / 03:43 PM IST,
    Updated On - June 23, 2026 / 03:43 PM IST

राजपीपला (गुजरात), 23 जून (भाषा) गुजरात के राजपीपला की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक चैतर वसावा और उनकी पत्नी शकुंतला वसावा सहित आठ अन्य लोगों को वन अधिकारियों पर हमले और उगाही के एक मामले में दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. वी. हीरपारा ने 30 अक्टूबर 2023 की रात में हुई घटना से जुड़े मामले में वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा और अन्य लोगों को दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वन विभाग के अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई फसल हटायी थी, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया था। अधिकारियों को डेडियापाडा कस्बे स्थित विधायक वसावा के आवास पर बुलाया गया, जहां चर्चा के दौरान विवाद बढ़ गया। अभियोजन के मुताबिक, चैतर वसावा और अन्य आरोपियों ने वन अधिकारियों को धमकाया। आरोप है कि वसावा ने इस दौरान हवा में एक गोली भी चलाई।

डेडियापाडा (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी नेता वसावा और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ नवंबर 2023 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की दंगा, उगाही तथा सरकारी अधिकारियों पर हमले से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाए गए थे।

भाषा अमित पवनेश

पवनेश