सुरक्षा बहाल करने संबंधी अभिषेक बनर्जी की याचिका पर छह अक्टूबर को होगी सुनवाई
सुरक्षा बहाल करने संबंधी अभिषेक बनर्जी की याचिका पर छह अक्टूबर को होगी सुनवाई
कोलकाता, 28 सितंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी की ‘जेड-प्लस’ सुरक्षा में ‘अचानक कटौती’ किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर छह अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी के वकील ने सोमवार को न्यायमूर्ति कृष्ण राव की अदालत में याचिका दायर करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि याचिका पर छह अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी और इस बीच याचिकाकर्ता को संबंधित पक्षों को नोटिस देने का निर्देश दिया।
अभिषेक बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने बताया कि उनके मुवक्किल को 2016 से जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी।
भट्टाचार्जी ने कहा कि 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अभिषेक बनर्जी को होने वाले खतरे की स्थिति का आकलन किए जाने के बाद सांसद को पूरे भारत में जेड-प्लस सुरक्षा प्रदान की गई थी।
उनके वकील ने आरोप लगाया कि इस साल मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों टीएमसी की हार के बाद सुरक्षा में अचानक कटौती कर दी गई।
भट्टाचार्य ने यह दावा भी किया कि सुरक्षा हटाए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी पर चार बार हमले हो चुके हैं।
उनके वकील ने अदालत को बताया कि सांसद ने सुरक्षा कवर बहाल करने के लिए सरकार को एक प्रतिवेदन दिया था, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को भी हटा लिया गया।
इस साल मई के आखिर में, दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए थे।
भाषा जोहेब नरेश
नरेश

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