किश्तवाड़ में सार्थल देवी मंदिर के 500 मीटर दायरे में शराब बिक्री और सेवन पर रोक
किश्तवाड़ में सार्थल देवी मंदिर के 500 मीटर दायरे में शराब बिक्री और सेवन पर रोक
जम्मू, 28 सितंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार से किश्तवाड़ जिले के सार्थल क्षेत्र स्थित माता सार्थल देवी मंदिर के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री, इसे रखने और इसके सेवन पर पूरी तरह रोक लगा दी।
एक अधिकारी ने बताया कि किश्तवाड़ के जिलाधिकारी पंकज कुमार शर्मा ने धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व वाले इस मंदिर की पवित्रता बनाए रखने तथा क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया।
अधिकारी ने आदेश का हवाला देते हुए बताया कि यह रोक सभी प्रकार की शराब पर लागू होगी तथा यह प्रतिबंध शराब की दुकानों के मालिकों, विक्रेताओं, ढाबा मालिकों, होटल एवं रेस्तरां संचालकों, लाइसेंस धारकों एवं आम लोगों पर बाध्यकारी होगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 28 सितंबर से दो महीने तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले ही वापस नहीं लिया जाता, संशोधित नहीं किया जाता या इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाती।
भाषा
शुभम माधव
माधव

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