प्रयागराज, 29 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ध्वस्तीकरण मामले में रामपुर स्थित मौलाना अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर रिट याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया गया कि मंडलायुक्त, मुरादाबाद के समक्ष दायर एक अपील में, बाद के एक घटनाक्रम में अपीलीय अधिकारियों (आयुक्त) ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है।
बाद के घटनाक्रम और अंतरिम आदेश पारित किए जाने के आधार पर न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
रामपुर में सपा नेता आजम खान के पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा स्थापित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर अंतिम सुनवाई होने तक रोक लगाई गई है।
विश्वविद्यालय की 38 इमारतों के नक्शे की पूर्व मंजूरी नहीं लेने के कारण ध्वस्त करने का रामपुर विकास प्राधिकरण ने निर्णय लिया था, जिस पर मंडलायुक्त ने अंतिम सुनवाई होने तक रोक लगा दी है।
भाषा सं राजेंद्र सुभाष
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