बच्चियों से दुष्कर्म की सजा होगी फांसी, विधेयक में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार

बच्चियों से दुष्कर्म की सजा होगी फांसी, विधेयक में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार

बच्चियों से दुष्कर्म की सजा होगी फांसी, विधेयक में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार
Modified Date: November 29, 2022 / 07:55 pm IST
Published Date: April 20, 2018 10:45 am IST

नई दिल्ली। उन्नाव, फिर कठुआ गैंगरेप की वारदात से जहां पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई में देरी और कानून बदलने की मांग को लेकर देशभर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस ने घटना के विरोध में देशभर में कैंडल मार्च निकाला। 

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वहीं इस बीच केंद्र सरकार रेप मामलो की गंभीरता को संज्ञान में लिया है और इसमें संशोधन करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 12 साल और उससे कम के उम्र के बच्चों के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ये बयान दिया है। 

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने भी प्रदेश में बढ़ते रेप के मामलों को गंभीरता से लेते हुए हाल ही में मध्यप्रदेश में नाबालिग बच्चों से रेप के दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान रखा है। जिसे विधानसभा में सर्व सम्मति से पारित किया गया था। फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई कर फैसला करती है।

 

 

वेब डेस्क, IBC24

 


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