अमृतसर रेल हादसा,हाईकोर्ट ने कहा-लोग खुद ट्रैक पर खड़े थे तो चीफ गेस्ट और सरकार कैसे जिम्मेदार

अमृतसर रेल हादसा,हाईकोर्ट ने कहा-लोग खुद ट्रैक पर खड़े थे तो चीफ गेस्ट और सरकार कैसे जिम्मेदार

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  • Publish Date - October 29, 2018 / 10:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

नई दिल्ली। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर रेल हादसे की सीबीआई-एसआईटी जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका केवल राजनीतिक इरादे से दाखिल की गई इस हादसे के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सरकार को कैसे जिम्मेदार माना जा सकता है, जबकि लोग खुद रेलवे ट्रेक पर गलत खड़े थे।

माना जा रहा है कि हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को क्लीन चिट मिल गई है। गौरतलब है कि अमृतसर के जोड़ा फाटक के नजदीक दशहरे के दिन रावण दहन के दौरान ट्रेन से कुचलने के कारण 61 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 72 लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।

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बता दें कि रेल हादसे के बाद से ही लोगों में नवजोत कौर को लेकर काफी गुस्सा था। लोगों का कहना था कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त नवजोत कौर वहां मौजूद थीं लेकिन हादसे के बाद वहां से निकल गईं। कार्यक्रम का आयोजक सौरभ मदान मीठू भी फरार हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद मीठू ने सामने आकर बयान दिया कि वह कहीं नहीं भागा था बस वो बहुत डर गया था। उसने सफाई दी थी कि उन्होंने आयोजन के लिए सभी तरह की अनुमति ली थी।

वेब डेस्क, IBC24