क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय की लगभग 42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय की लगभग 42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

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  • Publish Date - August 5, 2025 / 06:19 PM IST,
    Updated On - August 5, 2025 / 06:19 PM IST

नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ‘कॉइनबेस’ की नकल करने वाली एक फर्जी वेबसाइट के जरिये लगभग दो करोड़ अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार एक भारतीय व्यक्ति की 42.8 करोड़ रुपये की संपत्ति धन शोधन विरोधी कानून के तहत कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने बताया कि आरोपी की पहचान चिराग तोमर के रूप में की गई है।

उसने बताया कि मामले की जांच मीडिया में आई उन खबरों के आधार पर शुरू की गई, जिनमें कहा गया था कि तोमर को अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वेबसाइट ‘कॉइनबेस’ की नकल करने वाली फर्जी वेबसाइट के जरिये दो करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तोमर फिलहाल अमेरिका की जेल में कैद है।

कथित धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली का विवरण देते हुए ईडी ने कहा कि एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और जब ‘कॉइनबेस’ वेबसाइट के बारे में जानकारी खंगाली जाती थी, तो फर्जी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई देती थी।

ईडी के अनुसार, फर्जी वेबसाइट संपर्क विवरण को छोड़कर हर मामले में “हूबहू” वैध वेबसाइट की तरह दिखती थी।

उसने बताया कि जब उपयोगकर्ता अपना लॉग-इन विवरण दर्ज करते थे, तो नकली वेबसाइट उसे गलत दिखाती थी।

ईडी के मुताबिक, इसके बाद उपयोगकर्ता फर्जी वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर संपर्क करते थे, जो उन्हें तोमर के “प्रबंधन वाले” एक निर्दिष्ट कॉल सेंटर से जोड़ते थे।

एजेंसी ने बताया कि एक बार जब जालसाजों को उपयोगकर्ताओं के खातों तक पहुंच मिल जाती थी, तो वे उनकी क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्ति को तुरंत अपने नियंत्रण वाले क्रिप्टो वॉलेट में “स्थानांतरित” कर लेते थे।

ईडी ने कहा, “चोरी की क्रिप्टोकरेंसी को फिर विभिन्न क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता था और भारतीय रुपये में परिवर्तित कराया जाता था।”

उसने कहा, “इसके बाद, यह धनराशि चिराग तोमर और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती थी और इसका इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाता था।”

ईडी के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दो अगस्त को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसके तहत तोमर, उसके परिजनों और सहयोगियों के नाम पर बैंक में जमा राशि के अलावा दिल्ली स्थित 18 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया।

एजेंसी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत करीब 42.8 करोड़ रुपये है।

भाषा पारुल नरेश

नरेश