एटीएस ने यूएपीए से जुड़े मामले में मलप्पुरम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया

एटीएस ने यूएपीए से जुड़े मामले में मलप्पुरम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया

एटीएस ने यूएपीए से जुड़े मामले में मलप्पुरम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया
Modified Date: September 10, 2026 / 11:53 am IST
Published Date: September 10, 2026 11:53 am IST

कोच्चि, 10 सितंबर (भाषा) केरल के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने एक राष्ट्र विरोधी संगठन से कथित संबंधों को लेकर नया मामला दर्ज करते हुए मलप्पुरम के एक निवासी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गवांने वाले एक व्यक्ति की बेटी से जुड़े वीडियो के नीचे कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के मामले की जांच के बाद की गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान मलप्पुरम जिले के ऐक्काराप्पाडी निवासी मोहम्मद सानूफ (26) के रूप में हुई है। उसे इस वर्ष जुलाई में सऊदी अरब से लौटते समय करीपुर हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष इडुक्की जिले की मुट्टम पुलिस ने सानूफ के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। उस पर आरोप था कि उसने कोच्चि के रहने वाले एन. रामचंद्रन की बेटी के एक वीडियो के नीचे आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी। रामचंद्रन की पहलगाम आतंकवादी हमले में मौत हो गई थी।

पुलिस ने बाद में सानूफ के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इडुक्की पुलिस की जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर केरलम एटीएस ने यह नया मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बताया कि सानूफ के मोबाइल फोन की जांच में उसके संबंध कथित तौर पर कुछ राष्ट्र विरोधी समूहों के साथ पाए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि वह ‘सिग्नल’ ऐप पर संदेश भेजने वाले एक ऐसे समूह का हिस्सा था, जो कथित तौर पर पूरे भारत में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने में शामिल था।

एटीएस ने सबूतों के आधार पर पिछले महीने सानूफ और समूह के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

इस मामले में जिन अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें अजहरी कुरैशी, फैजान मोहम्मद, शाहीर, शोएब अहमद और इब्न अहमद हैं।

सूत्रों ने बताया कि अन्य संदिग्ध आरोपियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 148 और धारा 149 के तहत दर्ज किया गया है।

इसके अलावा, एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचना या प्रयास करना) और धारा 18बी (आतंकवादी कृत्य के लिए किसी व्यक्ति की भर्ती करना) के तहत भी आरोप तय किए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सानूफ को हाल ही में इस दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया है।

सानूफ को बुधवार को एर्नाकुलम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश सुरेश बाबू वीपीएम ने उसे 18 सितंबर तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया।

सूत्रों ने बताया कि एटीएस ने इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को भी दे दी है।

उन्होंने यह भी कहा कि एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह समूह देश में किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था।

भाषा प्रचेता वैभव

वैभव


लेखक के बारे में