लखनऊ। अयोध्या के विवादित स्थल के एक हिस्से पर नमाज पढ़ने की इजाज़त देने वाली याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। साथ ही न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता ट्रस्ट पर पांच लाख रुपए का जुर्माना ठोका है।
न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने अल-रहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी शरीफ की याचिका पर यह आदेश। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल का एक हिस्सा मुसलमानों को दिया था। इसलिए मुसलमानों वाले हिस्से में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए।
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कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के उक्त आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया हुआ है। इस सर्वविदित तथ्य के बावजूद यह याचिका दाखिल करना सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका प्रतीत होता है।