CG Rojgar Samachar। Image Soruce:- File
नई दिल्लीः Primary Teacher Will Fire to Job सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर एक बार फिर बड़ा आदेश दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति बीएड डिग्री धारकों की नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगस्त 2023 के उसके फैसले में शिक्षकों के संभावित आवेदन और सेवाएं शामिल होंगी, जिनमें मामले में विज्ञापन की सूचना में बीएड निर्दिष्ट किया गया है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स की नौकरी बनी रहेगी। यह आदेश पूरे देश में लागू होगा।
Primary Teacher Will Fire to Job सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार 11 अगस्त 2023 के अहम फैसले से पहले तमाम बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा में बने रहेंगे। शर्त यह है कि उनकी नियुक्ति किसी भी अदालत में विचाराधीन न हो। साथ ही वे सभी बी।एड शिक्षक जिनकी नियुक्ति इस शर्त पर हुई थी कि वो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी, वे सेवा में नहीं रहेंगे। उनकी नियुक्ति को कोर्ट ने अवैध माना है। कोर्ट ने साफ किया कि अगस्त 2023 का उसका आदेश पूरे देश भर पर लागू होता है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था जिसके जरिये बीएड केंडिडेट भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नौकरी के लिए योग्य हो गए थे। कोर्ट ने माना था कि बीएड डिग्री वाले प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो इसके लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित नहीं होते है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिये फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलईडी ही इसके योग्य हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए दिया।