Before Diwali, there was a ban on the sale and use of firecrackers in 14 districts here

दिवाली से पहले यहां के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई गई रोक.. जानिए

Before Diwali, there was a ban on the sale and use of firecrackers in 14 districts here

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:22 PM IST, Published Date : October 31, 2021/3:17 am IST

Ban on the sale and use of firecrackers ; नई दिल्ली।  हरियाणा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। सरकार की ओर से यह फैसला दीपावली के त्योहार से कुछ समय पहले लिया गया है।

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सरकार आदेश में कहा गया, “जिन शहरों, कस्बों और इलाकों में वायु गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे होगी वहां दीपावली के दिनों में या गुरुपुरब जैसे अन्य त्योहारों में रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

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छठ के लिए सुबह के 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं. क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी आधी रात के आसपास शुरू होगी यानी रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक.” .

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राज्य सरकार ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी दी. ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी पटाखों की किसी भी तरह से बिक्री नहीं कर सकती हैं।

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राज्य के जिन 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया है उनमें भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं।