शिवकुमार संबंधित मामला सीबीआई को देने का भाजपा सरकार का फैसला कानून सम्मत नहीं: कर्नाटक मंत्रिमंडल

शिवकुमार संबंधित मामला सीबीआई को देने का भाजपा सरकार का फैसला कानून सम्मत नहीं: कर्नाटक मंत्रिमंडल

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  • Publish Date - November 23, 2023 / 10:18 PM IST,
    Updated On - November 23, 2023 / 10:18 PM IST

बेंगलुरु, 23 नवंबर (भाषा) कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने का पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का फैसला कानून के अनुरूप नहीं था।

विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, “मंत्रिमंडल ने माना कि पुराने महाधिवक्ता और नये महाधिवक्ता की राय को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा अध्यक्ष को दरकिनार और नजरअंदाज करते हुए जो निर्णय लिया गया, वह कानून के अनुरूप नहीं है।”

अतिरिक्त विवरण साझा किए बिना उन्होंने कहा, “आदेश कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे।” आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिवकुमार कैबिनेट बैठक का हिस्सा नहीं थे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा चलाने के लिए पिछली सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार द्वारा दायर अपील की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।

भाषा प्रशांत माधव

माधव