कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द की

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द की

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  • Publish Date - November 13, 2025 / 03:11 PM IST,
    Updated On - November 13, 2025 / 03:11 PM IST

कोलकाता, 13 नवंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता दल-बदल विरोधी कानून के तहत बृहस्पतिवार को रद्द कर दी।

रॉय मई 2021 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर सदन के लिए चुने गये थे, लेकिन उसी साल अगस्त में वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में राज्य के सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए थे।

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए रॉय को राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें रॉय को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।

अधिकारी ने आरोप लगाया था कि भाजपा के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद रॉय सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये।

भाषा देवेंद्र अविनाश

अविनाश