कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चिंगरीघाटा में मेट्रो का काम 15 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चिंगरीघाटा में मेट्रो का काम 15 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया

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  • Publish Date - December 23, 2025 / 05:00 PM IST,
    Updated On - December 23, 2025 / 05:00 PM IST

कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिण कोलकाता के कई क्षेत्रों को आईटी केंद्र सॉल्ट लेक सेक्टर-5 से जोड़ने वाली मेट्रो रेलवे परियोजना के काम में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि यह काम अगले वर्ष 15 फरवरी तक पूरा किया जाए।

पुलिस अधिकारियों द्वारा सड़क बंद करने की अनुमति देने के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छह जनवरी तक मेट्रो रेलवे को सूचित करें कि पूर्वी मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर व्यस्त चिंगरीघाटा क्रॉसिंग पर काम पूरा करने के लिए आवश्यक किन तीन दिनों के लिए यातायात बंद किया जाएगा।

अदालत ने निर्देश दिया कि ओवरहेड मेट्रो रेल ट्रैक के निर्माण का काम 15 फरवरी, 2026 तक पूरा कर लिया जाए।

भाषा शफीक नरेश

नरेश