क्या आप वैध लाइसेंस के बिना ऑक्सीजन सांद्रक रख सकते हैं: उच्च न्यायालय ने नवनीत कालरा से पूछा

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क्या आप वैध लाइसेंस के बिना ऑक्सीजन सांद्रक रख सकते हैं: उच्च न्यायालय ने नवनीत कालरा से पूछा

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  • Publish Date - May 13, 2021 / 06:55 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ऑक्सीजन सांद्रक के कथित कालाबाजारी के मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने वाले नवनीत कालरा से पूछा कि क्या वह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत इस तरह के सैकड़ों उपकरण बिना लाइसेंस के रख सकता है और बेच सकता है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने देर रात कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया, जब उन्हें निचली अदालत ने दिन में राहत देने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि ऑक्सीजन सांद्रक जैसे चिकित्सा उपकरण भी इस अधिनियम के अनुसार दवाएं हैं, इसलिए दवाओं के निर्माण, भंडारण या बिक्री के लिए एक वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है और इसका उल्लंघन करने पर 10 साल की जेल की सजा होती है।

कालरा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक एम. सिंघवी पेश हुए।

भाषा कृष्ण नीरज

नीरज