केंद्र ने अंतरराज्यीय परिषद के नियमों में संशोधन किया

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केंद्र ने अंतरराज्यीय परिषद के नियमों में संशोधन किया

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  • Publish Date - September 19, 2026 / 01:04 AM IST,
    Updated On - September 19, 2026 / 01:04 AM IST

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरराज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है जिसके तहत पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी।

गृह मंत्रालय ने इस संशोधन को नौ सितंबर को अधिसूचित किया था और इसे शुक्रवार को प्रकाशित किया गया। इसके जरिए अंतरराज्यीय परिषद आदेश, 1990 में बदलाव किया गया है, जिसके तहत परिषद का गठन किया गया था।

मई 1990 के आदेश के अनुसार, परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, निर्धारित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और कैबिनेट स्तर के छह केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।

भाषा शोभना नेत्रपाल

नेत्रपाल