नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) सरकार ने 2011 बैच और उसके बाद के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के लिए केंद्र में महानिरीक्षक (आईजी) के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एसपी या डीआईजी पद पर कम से कम दो साल का अनुभव होना अनिवार्य कर दिया है।
इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र में जमीनी स्तर पर काम करने का पर्याप्त अनुभव हो।
हाल में जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा, ‘‘2011 बैच के बाद के आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में आईजी या उसके बराबर के पद पर पर पैनल में शामिल करने के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी)/पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) या उसके बराबर के पद पर केंद्र में काम करने का कम से कम दो साल का अनुभव आवश्यक होगा।’’
केंद्र में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के लिए ऐसी ही जरूरत होती है लेकिन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्र में आईजी स्तर के अन्य पदों पर तैनात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती।
भाषा गोला सुरभि
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