नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन में अनियमितताओं जुड़े एक मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप राय को सोमवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई।
दिलीप राय (68) तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।
अदालत ने कहा कि सफेदपोश लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध साधारण लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से ‘‘अधिक खतरनाक’’ हैं क्योंकि इससे जनता के मनोबल पर असर पड़ता है।
विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम तथा कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
बनर्जी और गौतम अब 80 साल के तथा अग्रवाल 75 साल के हो चुके हैं।
अदालत ने हालांकि इन लोगों को जमानत प्रदान कर दी, जिससे कि वे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में संपर्क कर सकें।
अदालत ने राय पर 10 लाख रुपये का, बनर्जी तथा गौतम पर दो लाख रुपये का तथा अग्रवाल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इसने दोषी पाई गई सीएलटी पर 60 लाख रुपये और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मामला सफेदपोश लोगों और समाज में उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा किए गए अपराध से जुड़ा है।
इसने कहा कि सफेदपोश लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध साधारण लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि एक तो इससे वित्तीय नुकसान काफी अधिक होता है तथा दूसरा इससे जनता के मनोबल पर असर पड़ता है।
अदालत ने परिवीक्षा पर रिहा करने के दोषियों के आग्रह को खारिज कर दिया।
दोषियों ने अदालत से आग्रह किया था कि उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए उनके प्रति उदार रुख अपनाया जाना चाहिए।
सीबीआई की ओर से पेश लोक अभियोजकों-वी के शर्मा और ए पी सिंह ने हालांकि दोषियों को अधिकतम सजा दिए जाने का आग्रह किया था।
अदालत ने पांच आरोपियों को 120-बी (आपराधिक साजिश), 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) सहित भारतीय दंड संहिताओं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।
वहीं, छठी आरोपी सीएमएल को भांदसं की धारा 379 (चोरी) के तहत दोषी ठहराया गया था।
यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला खदान के आवंटन से संबंधित है।
भाषा नेत्रपाल दिलीप
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