सड़क दुर्घटना में मारे गए खिलाड़ी के माता-पिता को 38.64 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

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सड़क दुर्घटना में मारे गए खिलाड़ी के माता-पिता को 38.64 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

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  • Publish Date - October 22, 2025 / 06:58 PM IST,
    Updated On - October 22, 2025 / 06:58 PM IST

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली के एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय स्तर के एक हैंडबॉल खिलाड़ी के माता-पिता को 38.64 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिनकी 2018 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

पीठासीन अधिकारी अरुल वर्मा मृतक खिलाड़ी अमर यादव के माता-पिता की दावा याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिनकी चार दिसंबर, 2018 को एक ट्रैक्टर और उनकी कार में टक्कर के दौरान मौत हो गई थी।

न्यायाधिकरण ने 10 अक्टूबर के एक आदेश में कहा, ‘‘दुर्घटना में शामिल वाहन (ट्रैक्टर) का चालक लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोपों को नकारने या खंडन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका।’’

उसने कहा, ‘‘इससे यह साबित हो गया है कि दुर्घटना लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई।’’

यादव की मां द्वारा दाखिल हलफनामे पर ध्यान देते हुए, न्यायाधिकरण ने कहा कि यादव राष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल खिलाड़ी थे और उन्होंने कई चैंपियनशिप जीती थीं।

न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘मृतक का खेल के क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य था, अगर दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई होती।’’

इसके बाद न्यायाधिकरण ने विभिन्न मदों के तहत 38.64 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया।

भाषा शफीक संतोष

संतोष