सिगरेट, पान मसाला, हुक्का, खैनी सहित अन्य पदार्थों के विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

सिगरेट, पान मसाला, हुक्का, खैनी सहित अन्य पदार्थों के विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - April 22, 2020 / 08:08 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

रांची। कोरोना वायरस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी तरह के तम्बाकू प्रदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी,जर्दा,गुटका इत्यादि का उपयोग एवं विक्रय (ऑनलाइन विक्रय सहित) को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

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झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए आगमी आदेश तक इन सभी सार्वजनिक जगहों पर पदार्थों के विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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अगर कोई शख्स लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि झारखंड में कोरोना के मामले बढ़े हैं। जिसके चलते सरकार इस पर काबू पाने हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं केंद्र की गाइडलाइन का पालन कर लोगों पर सख्ती बरत रही है।

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