लोकसभा में हंगामे के बीच उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित, घर बैठे शिकायत कर सकेंगे ग्राहक

लोकसभा में हंगामे के बीच उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित, घर बैठे शिकायत कर सकेंगे ग्राहक

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  • Publish Date - December 20, 2018 / 09:57 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:52 PM IST

नई दिल्ली। हंगामे और नारेबाजी के बीच उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 लोकसभा में पारित हो गया है। शोरगुल के बीच सरकार के सभी संशोधन ध्वनि मत से पारित हुए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सदन में बताया कि बिल के पारित होने के बाद अब किसी भी उत्पाद के गलत और गुमराह करने वाले विज्ञापन पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही जागरुकता फैलाकर उपभोक्ताओं के साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोका जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब गलत प्रचार और विज्ञापन भी नहीं किया जा सकेगा। पासवान ने कहा कि सामान या सेवा में जो नहीं है वह भी अभी प्रचारित किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मंत्री ने जानकारी दी कि कई स्तरों पर मंथन के बाद उपभोक्ता बिल लाया गया। इसमें उपभोक्ता विवाद से लेकर सामान की गुणवत्ता जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है।

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उपभोक्ता और खाद्य मामलों के मंत्री ने कहा कि उभोक्ता संरक्षण बिल 2018 काफी अहम बिल है और इससे हम सभी का जुड़ाव है। पासवान ने कहा कि यह बिल गैर विवादित है और इस पर स्टैंडिंग कमेटी को भी कोई आपत्ति नहीं है। पासवान ने कहा कि पहले उपभोक्ता सामान खरीदने के बाद उस पर अपनी आपत्ति उपभोक्ता कोर्ट में दर्ज कराता था, लेकिन अब हम इसके लिए नए प्रावधान ला रहे हैं। इसके तहत कोई भी सामान खरीदने से पहले ही कई स्तरों पर सामान की जांच की जाएगी, ताकि उपभोक्ता तक कोई भी खराब सामान न खरीद सके। उपभोक्ता को अब वकील की जरूरत भी नहीं है और वह घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।