अदालत ने फाइबरनेट मामले में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ पीटी वारंट जारी करने की अनुमति दी

अदालत ने फाइबरनेट मामले में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ पीटी वारंट जारी करने की अनुमति दी

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  • Publish Date - October 12, 2023 / 08:22 PM IST,
    Updated On - October 12, 2023 / 08:22 PM IST

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), 12 अक्टूबर (भाषा) यहां की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश सीआईडी (अपराध जांच विभाग) को ‘एपी फाइबरनेट’ मामले में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट जारी करने की अनुमति दे दी।

विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत ने सीआईडी को नायडू को सोमवार को उसके समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का कोई भी आदेश उस पर बाध्यकारी होगा।

फाइबरनेट मामला अपनी पसंद की कंपनी को 330 करोड़ रुपये की ‘एपी फाइबरनेट’ परियोजना के चरण-1 के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में निविदा में कथित हेरफेर से संबंधित है।

सीआईडी ने आरोप लगाया कि निविदा आवंटित करने से लेकर पूरी परियोजना को पूरा करने तक अनियमितताएं हुईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।

वर्तमान में नायडू कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन के दुरुपयोग के मामले में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इस घोटाले के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

भाषा सुरभि पवनेश

पवनेश