श्रीनगर, 16 जुलाई (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के पासपोर्ट को एक साल के लिए नवीनीकृत करने की बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के अधीन होगी।
सत्र अदालत ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) घोटाला मामले में आरोपी अब्दुल्ला को यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फारूक अहमद भट ने 14 पृष्ठों के आदेश में कहा, ‘‘श्रीनगर के पासपोर्ट अधिकारी को एनओसी जारी की जाती है और निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने/नवीनीकरण पर विचार किया जाए, इस शर्त के अधीन कि याचिकाकर्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की अदालत में लंबित मामले के अलावा किसी अन्य अपराध में शामिल न हो।’’
अदालत ने यह पूर्व शर्त भी रखी कि देश में अब्दुल्ला के खिलाफ किसी अन्य अपराध के लिए कोई और मामला दर्ज न हो, जिससे पासपोर्ट जारी किए जाने में बाधा उत्पन्न हो।
इसने कहा कि यदि अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर या विदेश यात्रा करने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर जाने के लिए श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
सीबीआई ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि अब्दुल्ला भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं, जिसकी जांच उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद की गई थी।
भाषा
देवेंद्र माधव
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