चुनाव प्रचार के दौरान मास्क न पहनने वाले उम्मीदवारों व प्रचारकों पर रोक को अदालत में याचिका दाखिल

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चुनाव प्रचार के दौरान मास्क न पहनने वाले उम्मीदवारों व प्रचारकों पर रोक को अदालत में याचिका दाखिल

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  • Publish Date - March 18, 2021 / 10:43 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके आग्रह किया गया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और चुनाव प्रचारकों को या तो स्थायी तौर पर या फिर नियत समय के लिए प्रचार से प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी किए जाएं।

याचिका में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का मौलिक अधिकार है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रचारकों और उम्मीदवारों के मास्क नहीं पहनने की वजह से उनका यह अधिकार प्रभावित होता है।

याचिका में कहा गया कि जैसे ही निर्वाचन आयोग ने मास्क पहनना अनिवार्य किया तो इसे सुनिश्चित करना कर्तव्य के दायरे में आ जाता है।

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में अलग-अलग चरणों में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव है और 29 अप्रैल को इसका समापन होगा। यह याचिका डॉक्टर विक्रम सिंह ने दायर की है और इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना में चुनाव से संबंधित गतिविधियों में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया है।

भाषा स्नेहा पवनेश

पवनेश