अदालत ने शबरिमला सोना चोरी मामले में पूर्व टीडीबी तिरुवाभरणम आयुक्त को वैधानिक जमानत प्रदान की

Ads

अदालत ने शबरिमला सोना चोरी मामले में पूर्व टीडीबी तिरुवाभरणम आयुक्त को वैधानिक जमानत प्रदान की

  •  
  • Publish Date - February 12, 2026 / 03:53 PM IST,
    Updated On - February 12, 2026 / 03:53 PM IST

कोल्लम (केरल), 12 फरवरी (भाषा) केरल के कोल्लम की एक अदालत ने शबरिमला मंदिर से सोना गायब होने से जुड़े एक मामले में बृहस्पतिवार को त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) तिरुवाभरणम के पूर्व आयुक्त के एस बैजू को वैधानिक जमानत दे दी।

कोल्लम सतर्कता अदालत के न्यायाधीश मोहित सी एस ने श्रीकोविल (गर्भगृह) की चौखट से कथित रूप से सोना गायब होने से जुड़े मामले में बैजू को जमानत प्रदान की, क्योंकि उनकी (बैजू की) गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर विशेष जांच दल (एसआईटी) आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहा।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि श्रीकोविल चौखट मामले में चौथा आरोपी बैजू फिलहाल जेल में ही रहेगा।

बैजू द्वारपालक (संरक्षक देवता) की स्वर्ण पट्टिकाओं से सोना गायब होने के मामले में भी सातवा आरोपी है और इस मामले में अभी वह वैधानिक जमानत का पात्र नहीं है।

शबरिमला सोना गायब होने के प्रकरण में अब तक गिरफ्तार 12 लोगों में से पांच को अदालत जमानत दे चुकी है और उन्हें रिहा किया जा चुका है।

इस बीच, अदालत ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के पी शंकर दास की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है।

केरल उच्च न्यायालय द्वारा दोनों मामलों में एसआईटी को विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश दिए जाने के बाद आरोपपत्र दाखिल करने में और देरी होने की आशंका है।

भाषा राखी पवनेश

पवनेश

शीर्ष 5 समाचार