अदालत का दुरईमुरुगन तथा अन्य के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आयोग को नोटिस

अदालत का दुरईमुरुगन तथा अन्य के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आयोग को नोटिस

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  • Publish Date - July 26, 2021 / 02:27 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:19 PM IST

चेन्नई, 26 जुलाई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में छह अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में तीन उम्मीदवारों, जिनमें जलसंसाधन मंत्री दुरईमुरुगन शामिल है, की जीत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को सोमवार को नोटिस जारी किया।

न्यायाधीश वी भारतीदासन ने जीत हासिल कर चुके उम्मीदवारों और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किये।

दरअसल कटापड़ी,वीरालीमलई और पेरुनदुरई विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव हार चुके उम्मीदवारों ने दुरईमुरुगन, सी विजयभास्कर और एस जयकुमार की इन क्षेत्रों से जीत को चुनौती दी है। इनमे से विजयभास्कर और एस जयकुमार अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम से हैं।

अपनी याचिका में गुदियातम से अन्नाद्रमुक उम्मीदवार वर रामू ने कहा कि उनके प्रतिद्वंद्वी दुरईमुरुगन ने 746 मतों के अंतर से चुनाव जीता था।

उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि डाक मतपत्रों की गणना निर्वाचन नियमों के तहत नहीं की गई। वहीं पुडुकोट्टाई जिले के वीरालीमलई में विजयभास्कार से पराजित हुए द्रमुक उम्मीदवार एम पलानिअप्पन ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के निर्वाचन को चुनौती दी है।

तीसरी याचिका केडीएमके उम्मीदवार के के सी बालु की ओर से दाखिल की गई है, जिन्होंने द्रमुक के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वह अन्नाद्रमुक उम्मीदवार जयकुमार से पराजित हुए थे।

भाषा शोभना अनूप

अनूप