अदालत ने अवमानना ​​याचिका पर एचवाईडीईएए आयुक्त को बदलने का आदेश दिया, माफ़ीनामा खारिज किया

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अदालत ने अवमानना ​​याचिका पर एचवाईडीईएए आयुक्त को बदलने का आदेश दिया, माफ़ीनामा खारिज किया

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  • Publish Date - July 27, 2026 / 08:23 PM IST,
    Updated On - July 27, 2026 / 08:23 PM IST

हैदराबाद, 27 जुलाई (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को एचवाईडीआरएए आयुक्त ए.वी. रंगनाथ को हटाने का आदेश दिया और अवमानना ​​के मामले में उनके द्वारा मांगी गई माफी को खारिज कर दिया।

अदालत ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से कहा कि वह जल्द से जल्द संबंधित अधिकारी का उपयुक्त विकल्प खोजें।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांती ने कहा, “रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और कारणों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचने के बाद, इस अदालत की यह राय है कि एचवाईडीआरएए आयुक्त को उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए; जैसा कि देखा गया है, काम न करने और गलत काम करने की अवमाननापूर्ण प्रकृति स्पष्ट है।”

अदालत ने कहा, ‘‘अगर अधिकारी को एचवाईडीआरएए (हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी) के आयुक्त के पद पर बने रहने की इजाजत दी जाती है, तो अदालत का मानना ​​है कि कानून का शासन खतरे में पड़ जाएगा।’’

इसने कहा कि असल में, अदालत की अवमानना ​​के एक पुराने मामले में अधिकारी को चेतावनी दी गई थी, फिर भी उसने कोई संयम नहीं दिखाया।

अदालत उस हलफनामे पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एचवाईडीआरएए आयुक्त ने माफी मांगी थी। यह हलफनामा एक निजी कंपनी की ओर से उनके खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिकाओं के सिलसिले में सोमवार को दाखिल किया गया था, जिसमें अदालत के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

इसने कहा कि अदालतों में एचवाईडीआरएए के खिलाफ अवमानना ​​के 63 मामले लंबित हैं।

भाषा प्रशांत नेत्रपाल

नेत्रपाल