बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन’ मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

बीएमडब्ल्यू ‘हिट-एंड-रन’ मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

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  • Publish Date - December 13, 2025 / 03:04 PM IST,
    Updated On - December 13, 2025 / 03:04 PM IST

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यालाय ने 2024 में मुंबई में बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारकर फरार होने के मामले में शिवसेना के पूर्व नेता के बेटे मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि “इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है।”

न्यायूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और उसके पिता राजेश शाह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट से जुड़े रहे हैं।

पीठ ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, “उसने अपनी मर्सिडीज कार खड़ी की, बीएमडब्ल्यू कार निकाली, टक्कर मारी और फरार हो गया। उसे कुछ समय अंदर (जेल के) रहने दें। इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है।”

शाह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। हालांकि, न्यायालय का रुख भांपते हुए उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसके बाद उन्हें अनुमति दे दी गई।

शाह (24) ने पिछले साल सात जुलाई को मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी और उनके पति प्रदीप नखवा घायल हो गए थे। शाह को दो दिन बाद नौ जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था।

भाषा जोहेब सिम्मी

सिम्मी