अदालत ने अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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अदालत ने अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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  • Publish Date - August 12, 2026 / 12:47 PM IST,
    Updated On - August 12, 2026 / 12:47 PM IST

कोलकाता, 12 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें रॉय ने अपने खिलाफ दर्ज कुछ मामलों में पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा का अनुरोध किया है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इससे पहले रॉय को क्रमशः ‘‘जमीन हड़पने’’ और ‘‘नौकरियों के बदले नकदी घोटाले’’ से जुड़े मामलों में राहत दी थी।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष इसी तरह की कई याचिकाएं लंबित हैं और रॉय की याचिका को सूची में ऊपर लाना संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि याचिका के क्रम के अनुसार ही उस पर सुनवाई की जाएगी।

रॉय के वकील ने अदालत से कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उनके मुवक्किल को अग्रिम जमानत दी है और वह समन के अनुसार जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि रॉय कोलकाता स्थित राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के मुख्यालय में भी पेश हो चुके हैं।

वकील ने कहा कि रॉय के खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज हैं और उनमें पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने इन मामलों में पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा के लिए याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सालबोनी में कथित रूप से जमीन हड़पने के मामले में रॉय की गिरफ्तारी पर पिछले सप्ताह रोक लगा दी थी और उन्हें जारी जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया था।

रॉय को उच्च न्यायालय ने नौकरियों के बदले कथित नकदी घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में भी अग्रिम जमानत दी थी।

भाषा प्रचेता सिम्मी

सिम्मी