नयी दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने दवा खरीद भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) से संबद्ध पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डॉ. विनोद कुमार रंगा की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने जमानत याचिका खारिज की।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जमानत याचिका खारिज की जाती है और इसका निस्तारण किया जाता है।’’
हालांकि अभी विस्तृत आदेश नहीं मिल पाया है।
रंगा को केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) द्वारा दवाओं, सर्जिकल वस्तुओं, उपभोग्य सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था।
डॉ. रंगा सीपीए कार्यालय के पूर्व प्रमुख हैं।
उन्हें 18 जून को गिरफ्तार किया गया था और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
भाषा खारी माधव
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