मवेशी तस्करी मामले में अदालत ने तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल के सीए की जमानत अर्जी खारिज की

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मवेशी तस्करी मामले में अदालत ने तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल के सीए की जमानत अर्जी खारिज की

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  • Publish Date - June 10, 2023 / 02:52 PM IST,
    Updated On - June 10, 2023 / 02:52 PM IST

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की कथित तस्करी से जुड़े एक धनशोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल के चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) मनीष कोठारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

विशेष न्यायाधीश रघुवीर सिंह ने नौ जून को यह कहते हुए कोठारी को राहत देने से इनकार कर दिया कि उन्हें जमानत देने के लिए यह उपयुक्त समय (चरण) नहीं है।

कोठारी ने इस आधार पर नियमित जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था कि इस मामले में उनकी हिरासत की अब जरूरत नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार कोठारी ने तृणमूल की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष मंडल को मवेशी की तस्करी से हुई आमदनी की जाली कंपनियों के जरिए हेराफेरी में मदद पहुंचायी थी। मंडल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी समझे जाते हैं। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

भाषा राजकुमार अविनाश

अविनाश