‘खान चाचा’ के मालिक को पुलिस हिरासत में देने के अनुरोध वाली याचिका को अदालत ने खारिज किया

‘खान चाचा’ के मालिक को पुलिस हिरासत में देने के अनुरोध वाली याचिका को अदालत ने खारिज किया

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  • Publish Date - May 22, 2021 / 10:33 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑक्सीजन सांद्रक की कथित तौर पर जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने के सिलसिले में व्यवसायी नवनीत कालरा से पांच और दिन पूछताछ करने के लिए यहां की एक अदालत ने शनिवार को दायर दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया।

कालरा के रेस्तरां खान चाचा, टाउन हॉल और नेगी एंड जू पर पिछले दिनों की गई छापेमारी में 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे। व्यवसायी को 16 मई की रात को गुरुग्राम से पकड़ा गया और अगले दिन उसे औपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने कहा, ‘‘मेरा विचार है कि पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है। आवेदन खारिज किया जाता है।’’ अदालत ने दूसरी बार पुलिस रिमांड का आवेदन खारिज किया है।

इससे पहले 20 मई को इसी तरह की याचिका को एक अन्य न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था और कालरा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले रेस्तरां संचालक को गिरफ्तारी के बाद तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।

पुलिस ने दावा किया कि सांद्रकों को चीन से आयात किया गया था और 16 हजार से 22 हजार की कीमत वाले सांद्रकों को 50 हजार से 70 हजार रुपये तक में बेचा जा रहा था।

सांद्रक कोविड-19 रोगियों के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपकरण है और महामारी की दूसरी लहर में इसकी काफी मांग है।

भाषा नीरज नीरज दिलीप

दिलीप