Sameer Wankhede Vs Aryan Khan: कोर्ट से फटकार.. नहीं हटेंगे सीन, अब आया समीर वानखेड़े का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात

कोर्ट से फटकार.. नहीं हटेंगे सीन, Court reprimands scene won't be removed, now Sameer Wankhede's reaction has come

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  • Publish Date - September 27, 2025 / 08:28 PM IST,
    Updated On - September 27, 2025 / 08:28 PM IST

Sameer Wankhede Defamation Case/ Image Source- IBC24 Archive

मुंबईः Sameer Wankhede Vs Aryan Khan: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों सुर्खियों में हैं। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का एक मुकदमा दायर किया है। इस मामले पर समीर वानखेड़े को कोर्ट से फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले पर समीर वानखेड़े का रिएक्शन सामने आया है। आर्यन खान द्वारा निर्देशित सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के खिलाफ मुकदमे पर जब आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा- “मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा – ‘सत्यमेव जयते’ (सत्य की ही जीत होती है)।”

समीर वानखेड़े ने लगाए थे बड़े आरोप

Sameer Wankhede Vs Aryan Khan: वानखेड़े की याचिका में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने की मांग की गई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यह ‘झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक वीडियो’ है, जो प्रोडक्शन हाउस का है और नेटफ्लिक्स द्वारा उनकी सीरीज के हिस्से के रूप में प्रसारित किया गया है। रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने किया। वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है, जिसे वह टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को कैंसर रोगियों के लिए दान करना चाहते हैं। याचिका में कहा गया था, ‘यह सीरीज नशीली दवाओं के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है। इससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम होता है। याचिका में यह भी कहा गया था कि सीरीज को जानबूझकर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को रंगीन और पक्षपातपूर्ण तरीके से बदनाम करने के इरादे से बनाया और निष्पादित किया गया है। खासकर जब अधिकारी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित मामला बॉम्बे हाई कोर्ट और मुंबई में एनडीपीएस विशेष अदालत में विचाराधीन और उप-न्यायिक है।