धार्मिक स्थलों को खोलने की याचिका पर न्यायालय ने केन्द्र से मांगा जवाब

धार्मिक स्थलों को खोलने की याचिका पर न्यायालय ने केन्द्र से मांगा जवाब

धार्मिक स्थलों को खोलने की याचिका पर न्यायालय ने केन्द्र से मांगा जवाब
Modified Date: November 29, 2022 / 08:57 pm IST
Published Date: September 9, 2020 9:21 am IST

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में बंद किये गये धार्मिक स्थलों को अब खोलने के लिये दायर याचिका पर बुधवार को केन्द्र से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुये गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

देश में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति के लिये अहमदाबाद स्थित ‘गीतार्थ गंगा ट्रस्ट’ ने न्यायालय में याचिका दायर की है।

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पीठ ने कहा, ‘‘हम संभावना तलाशने के लिये नोटिस जारी कर रहे हैं।’’

यह ट्रस्ट एक धार्मिक शोध संस्थान है और इसने अधिवक्ता सुरजेन्दु संकर दास के माध्यम से याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि इसे दायर करने का एकमात्र उद्देश्य देश में भारत के नागरिकों के धार्मिक स्थलों को पूजा अर्चना के लिये संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क) और (ख) , 25, 26 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कराना है।

भाषा अनूप

अनूप नरेश

नरेश


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