अदालत ने एक व्यक्ति को हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी

अदालत ने एक व्यक्ति को हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी

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  • Publish Date - September 7, 2022 / 03:45 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी है और यह कहते हुए मृत्युदंड देने से इनकार कर दिया कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है।

अदालत ने 26 जुलाई को आरोपी को दोषी ठहराया और कहा कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने 12 जनवरी, 2003 को लोहे की छड़ से एक व्यक्ति पर वार किया था जिसके चार दिन बाद उसकी मौत हो गयी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रामचाला ने पांच सितंबर को अपने आदेश में कहा, ‘‘ अभियुक्त विपुल कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दंडनीय अपराध करने पर उम्रकैद की सजा सुनायी जाती है। ’’

अदालत ने अभियुक्त पर चार लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया जिसमें से 3.75 लाख रूपये मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को दिये जाएंगे।

अदालत ने कहा कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है। न्यायाधीश ने कहा कि नि:संदेह यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लेकिन यह बात भी दिमाग में रखनी होगी कि सुशील के सिर पर लोहे की छड़ से वार किये जाने से उसकी मौत हो गयी और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह हत्या नृशंस तरीके से की गयी।

भाषा

राजकुमार पवनेश

पवनेश