चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शनिवार को राज्य में कोविड-19 संबंधी कुछ पाबंदियों में और ढील देते हुए निजी समेत सभी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ जबकि मनोरंजन पार्कों और बी2बी प्रदर्शनियों को 50 प्रतिशत लोगों की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।
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हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, ‘‘सभी कार्यालयों को नियमित सफाई और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के नियमों को अपनाते हुए पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाती है।’’
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आदेश में कहा गया है, ‘‘संबंधित उपायुक्त की पूर्व अनुमति के साथ 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति दी जाती है।’’
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