Delhi News: शिक्षक ने किया छात्र पर हमला, आरोपी कोचिंग सेंटर का टीचर गिरफ्तार
Delhi News: आरोपी की पहचान आनंद कुमार के रूप में हुई है, जो मुनिरका में जीवन दीप एजुकेशन सेंटर चलाता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने छात्र को इस घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी।
Chhattisgarh Police Suspend
- गृह कार्य पूरा नहीं कर पाया था छात्र
- कक्षा का दरवाजा बंद कर दिया और मारपीट की
- शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज
नयी दिल्ली: Delhi News , दिल्ली के मुनिरका स्थित एक कोचिंग सेंटर में अधूरे गृहकार्य (होमवर्क) को लेकर 16 वर्षीय छात्र के बाल पकड़कर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान आनंद कुमार के रूप में हुई है, जो मुनिरका में जीवन दीप एजुकेशन सेंटर चलाता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने छात्र को इस घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘आर.के.पुरम के एक सरकारी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र से नौ अक्टूबर को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि छह अक्टूबर को रात करीब 8 बजे उसके ट्यूशन शिक्षक ने उसकी पिटाई की थी।’
गृह कार्य पूरा नहीं कर पाया था छात्र
अपनी शिकायत में, लड़के ने बताया कि अधूरे गृहकार्य के बारे में बातचीत के दौरान, उसने कहा कि वह अपने परिवार के साथ यात्रा पर होने के कारण गृह कार्य पूरा नहीं कर पाया था। शिकायत के मुताबिक, इस जवाब से कथित तौर पर शिक्षक नाराज हो गया और उसने उसके साथ मारपीट की।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘आरोपी ने छात्र के बाल पकड़े और उसके सिर, गर्दन और छाती पर लात-घूंसों से लगातार वार किए। बाद में उसने एक डंडा मंगवाया और बच्चे की पीठ और पैरों पर लगातार वार करता रहा।’
कक्षा का दरवाजा बंद कर दिया और मारपीट की
पुलिस ने बताया कि जब लड़के ने वहां से जाने का प्रयास किया, तो कुमार ने कथित तौर पर कक्षा का दरवाजा बंद कर दिया और मारपीट जारी रखी तथा उसे धमकी दी कि वह घटना के बारे में चुप रहे।
पुलिस ने बताया कि बाद में, जब छात्र को तेज दर्द हुआ, तो उसने अपने माता-पिता को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया।
अधिकारी ने बताया कि ‘मेडिको-लीगल केस’ (एमएलसी) रिपोर्ट में उसके दाहिने हाथ, पिंडली और पीठ पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं।
शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज
उन्होंने बताया कि शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर किशनगढ़ पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया, ‘आरोपी आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।’
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