दिल्ली की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में एक व्यक्ति को बरी किया

दिल्ली की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में एक व्यक्ति को बरी किया

दिल्ली की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में एक व्यक्ति को बरी किया
Modified Date: March 19, 2026 / 09:04 pm IST
Published Date: March 19, 2026 9:04 pm IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक दुकानदार की हत्या के प्रयास के आरोपी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष प्रमुख गवाहों के मुकर जाने और सबूत के आधार पर हमलावर के रूप में आरोपी की पहचान स्थापित करने में विफल रहा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुमार रजत नंद नगरी पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और धारा 34 (समान इरादा) के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी जावेद उर्फ ​​जाबिर के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे।

अदालत ने 16 मार्च के अपने आदेश में कहा, ‘‘सबूतों के माध्यम से रिकॉर्ड पर लायी गई सभी परिस्थितियों को देखते हुए, यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 307, 506 और 34 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोपी जावेद उर्फ ​​जाबिर उर्फ ​​राजा के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।’’

मोहम्मद फैजान की शिकायत के बाद जावेद को गिरफ्तार किया गया था। फैजान ने आरोप लगाया था कि 29 मई, 2024 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी स्थित उनकी दुकान के बाहर खाने के भुगतान को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों और दो नाबालिगों ने उन पर हमला किया था।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश


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