इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को आदेश सुनाएगी दिल्ली की अदालत

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इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को आदेश सुनाएगी दिल्ली की अदालत

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  • Publish Date - October 27, 2024 / 05:50 PM IST,
    Updated On - October 27, 2024 / 05:50 PM IST

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने के मामले में जम्मू-कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को आदेश सुना सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद को 10 सितंबर को अंतरिम जमानत दी थी। न्यायाधीश ने इससे पहले उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश स्थगित कर दिया था।

न्यायाधीश ने रशीद के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। एनआईए ने कहा था कि उसने दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया है और वह आरोपी के पिता की स्वास्थ्य स्थिति के कारण जमानत याचिका का विरोध नहीं कर रही है।

रशीद 2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में थे।

जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव परिणाम आठ अक्टूबर को घोषित किए गए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश