दिल्ली आबकारी नीति: अदालत ने वाईएसआरसीपी सासंद के बेटे को 20 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा

दिल्ली आबकारी नीति: अदालत ने वाईएसआरसीपी सासंद के बेटे को 20 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा

  •  
  • Publish Date - February 12, 2023 / 12:35 AM IST,
    Updated On - February 12, 2023 / 12:35 AM IST

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के मामले में शनिवार को युवजन श्रमिक रैतू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के सांसद मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंता को 20 फरवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

‘ड्यूटी जज’ नरेश कुमार लाका ने ईडी द्वारा मगुंता की 10 दिन की हिरासत मांगने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया है कि मगुंता ने अपराध के जरिए अर्जित कम से कम 180 करोड़ रुपये के कब्जे, उपयोग, हस्तांतरण आदि की विभिन्न प्रक्रियाओं या गतिविधियों में भाग लिया और जानबूझकर सहायता की।

ईडी ने तर्क दिया कि इसके अलावा कई अवसर दिए जाने और अन्य अभियुक्तों के बयान दर्ज करने के बावजूद वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और उन तथ्यों का खुलासा नहीं किया जो जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनके बारे में उन्हें विशेष जानकारी है। ईडी ने न्यायाधीश से कहा कि इसलिए मगुंटा को हिरासत लेकर पूछताछ की जरूरत है।

भाषा सुरभि धीरज

धीरज