गणतंत्र दिवस के लिए ऊंटों के परिवहन से जुड़े नियमों को जल्दी अधिसूचित करे केंद्र : दिल्ली उच्च न्यायालय

गणतंत्र दिवस के लिए ऊंटों के परिवहन से जुड़े नियमों को जल्दी अधिसूचित करे केंद्र : दिल्ली उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - November 21, 2022 / 10:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केन्द्र सरकार से कहा कि वह गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने राष्ट्रीय राजधानी आने वाले ऊंटों के परिवहन से जुड़े नियमों को जल्दी अधिसूचित करे। अदालत ने सरकार से संभव हो तो तीन महीने के भीतर ऐसा करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि ‘पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2020’ में संशोधन के अधिसूचित होने पर अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उसका कड़ाई से पालन किया जाए।

अदालत ने अपने पुराने आदेश में बदलाव किया, जिसमें अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा गया था कि ऊंटों के परिवहन के दौरान तय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। अदालत ने यह भी कहा था कि नियमों के उल्लंघन को वह गंभीरता से लेगी।

पीठ ने कहा कि केन्द्र सरकार को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की सलाह को ध्यान में रखते हुए नियमों को अधिसूचित करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जितनी जल्दी संभव हो सके, संभवत: तीन महीने के भीतर, इन्हें अधिसूचित कर दिया जाए।

उसने केन्द्र सरकार के स्थायी वकील की दलील भी सुनी की भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और अन्य प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि परिवहन के दौरान ऊंटों के साथ क्रूरता न की जाए।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने एक अर्जी देकर अदालत को बताया था कि ऊंटों के परिवहन से जुड़े नियमों में हुए संशोधन को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है और वह प्रभावी नहीं है। सरकार ने उच्च न्यायालय के दो सितंबर के आदेश में बदलाव का अनुरोध किया था।

भाषा अर्पणा दिलीप

दिलीप