Sanjay Dutt Liquor Brand : धुरंधर’ की सफलता के बीच संजय दत्त को हाई कोर्ट से मिला तगड़ा झटका! अगले 48 घंटे में करना होगा ये काम

Delhi High Court ने Sanjay Dutt से जुड़े शराब ब्रांड को 48 घंटे के भीतर ‘Never Give In’ टैगलाइन वाले सभी विज्ञापन हटाने का आदेश दिया, जिस पर The Lawrence School ने आपत्ति जताई थी

Sanjay Dutt Liquor Brand : धुरंधर’ की सफलता के बीच संजय दत्त को हाई कोर्ट से मिला तगड़ा झटका! अगले  48 घंटे में करना होगा ये काम

Sanjay Dutt Liquor Brand / Image Source : file

Modified Date: March 22, 2026 / 12:06 am IST
Published Date: March 22, 2026 12:02 am IST
HIGHLIGHTS
  • Delhi High Court ने शराब ब्रांड को ‘Never Give In’ टैगलाइन इस्तेमाल करने से रोका
  • The Lawrence School की आपत्ति पर कोर्ट ने 48 घंटे में विज्ञापन हटाने का आदेश दिया
  • Sanjay Dutt से जुड़े ब्रांड पर कॉपीराइट उल्लंघन का मामला गहराया

नई दिल्ली: Delhi High Court Order, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शराब कंपनी द्वारा स्कूल की प्रतिष्ठित टैगलाइन का इस्तेमाल करने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने फिल्म स्टार संजय दत्त से संबंधित एक शराब ब्रांड को अपने विज्ञापनों में ‘नेवर गिव-इन’ टैगलाइन का उपयोग करने से तुरंत रोक दिया है। साथ ही, कंपनी को अगले 48 घंटों के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से ऐसे विज्ञापनों को हटाने का कड़ा निर्देश दिया गया है।

क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब प्रतिष्ठित लॉरेंस स्कूल ने शराब कंपनी के विज्ञापन में अपनी टैगलाइन ‘नेवर गिव-इन’ के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। स्कूल का तर्क था कि यह टैगलाइन उनके संस्थान का आदर्श वाक्य और पहचान है। एक शिक्षा संस्थान के प्रेरणादायक वाक्य को शराब के ब्रांड के साथ जोड़ना न केवल कॉपीराइट का उल्लंघन है, बल्कि यह स्कूल की गरिमा के भी खिलाफ है।

Sanjay Dutt Liquor Brand संजय दत्त से है संबंध

इस शराब कंपनी का संबंध बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त से बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि किसी शैक्षणिक संस्थान की टैगलाइन का व्यावसायिक उपयोग, विशेषकर शराब जैसे उत्पादों के लिए, उचित नहीं है।

कोर्ट का आदेश

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शराब कंपनी को आदेश दिया कि वह 48 घंटों के भीतर इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से ‘नेवर गिव-इन’ टैगलाइन वाले सभी विज्ञापन हटा दे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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